PATNA: गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसे लेकर गृह विभाग के सचिव के संमित कुमार ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा और अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीए एक्ट के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से उसे परामर्शदातृ समिति रद्द कर देती है।
गृह विभाग ने सभी डीएम को प्रावधानों से जुड़ी जानकारी दी। जिसमें सीसीए एक्ट या अन्य कार्रवाई से पहले अपराध को चिन्हित कर नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सरकार को देनी होगी। जिससे कि 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। थाना स्तर से मिले प्रस्तावों के आधार पर एसपी, डीएम को कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे। 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।
अपराधी के ऊपर दो वर्षों के अंदर दर्ज कांडों को ही कार्रवाई के लिए आधार बना सकते हैं। आर्म्स एक्ट के दर्ज कांड को आधार नही बनाया जा सकता। अगर निरुद्ध किया गया अपराधी पहले से जेल में बंद है, जो इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा। डीएम एक बार में अधिक लिए ही निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। इसे 6-6 माह की अवधि के लिए कुल दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।