BPSC 65वीं पीटी के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज, परीक्षा रिजल्ट को दी गयी थी चुनौती

BPSC 65वीं पीटी के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज, परीक्षा रिजल्ट को दी गयी थी चुनौती

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित हुई 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका  खारिज कर दिया है। आठ सवालों को गलत बताया गया था और उनका आंसर सुधार कर रिजल्ट जारी करने की गुहार लगायी थी।


न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने निकेश कुमार सांवरी समेत 10 अभ्यार्थियों  की ओर से दायर रिट याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने के बाद  उक्त याचिका को खारिज कर दिया। रिट याचिकाकर्ताओं ने पिछले 6 मार्च को जारी बीपीएससी पीटी रिज़ल्ट को इस आधार पर चुनौती दी थी कि परीक्षा में पूछे गए सवालों में से आठ प्रश्न सही नहीं है उनका उत्तर सुधार कर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सभी आवेदको का एक या दो अंक से पीटी परीक्षा के परिणाम आने से चूक गए है। आयोग अपने आठ प्रश्नों के उत्तर को सुधार दे तो ये सभी आवेदक पीटी परीक्षा में सफल उम्मीदवार होंगे।


बीपीएससी के वकील संजय पांडेय का कहना था कि 15 अक्टूबर, 2019 को हुई पीटी परीक्षा के बाद आयोग ने छात्रों से आपत्ति आमंत्रित किया था। तकरीबन 697 आपत्ति प्राप्त हुए। इन आपत्तियों पर आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। एक्सपर्ट कमेटी की राय  के मद्देनज़र ही आयोग ने तमाम ऑब्जेक्शन को निष्पादित करने के बाद ही रिजल्ट जारी किया है।  मेंस परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख 15 जून, 2020 तय है, जिसमें पीटी के सफल हुए अभ्यार्थी आवेदन जमा कर रहे हैं।