जमुई में 50 हजार का इनामी अपराधी रामधारी तुरी अरेस्ट, पुलिस वैन की चपेट में आकर 3 ग्रामीण घायल दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले जीतन राम मांझी, नई सरकार के गठन पर हुई चर्चा नीतू चंद्रा की छुट्टी: TV पर राजनीति की बात करना पड़ गया भारी, चुनाव आयोग ने स्वीप आइकॉन पद से हटाया दुरंतो एक्सप्रेस से 70 लाख कैश बरामद: झाझा स्टेशन पर RPF–GRP की संयुक्त कार्रवाई Bihar Politics: प्रफुल्ल मांझी चुने गए HAM विधायक दल के नेता, मांझी परिवार से बाहर के लीडर को मिली अहम जिम्मेवारी Bihar Politics: प्रफुल्ल मांझी चुने गए HAM विधायक दल के नेता, मांझी परिवार से बाहर के लीडर को मिली अहम जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने बुला ली बड़ी बैठक, कल देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा Bihar Politics: टिकट के लिए कुर्ता फाड़ने वाले इस शख्स की RJD को लग गई हाय, 25 सीटों पर सिमटने का दिया था श्राप; पुराना वीडियो वायरल Bihar Politics: टिकट के लिए कुर्ता फाड़ने वाले इस शख्स की RJD को लग गई हाय, 25 सीटों पर सिमटने का दिया था श्राप; पुराना वीडियो वायरल नीतीश से मुलाकात के बाद बोले संजय झा, कहा..जनता के मैंडेट ने बड़ी जिम्मेदारी दी, हर जिले में लगाएंगे उद्योग
1st Bihar Published by: Updated Fri, 14 Jan 2022 09:39:02 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : BPSC बिहार राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों के भर्ती के लिए हर साल परीक्षाएं आयोजित करवाता है. वहीं इसमें अब बदलाव करते हुए BPSC और BSSC की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी है.
बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी बार भी शामिल हो सकता है. लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है. बता दें अधिकतम सीमा तीन बार तय की गई. मतलब कोई भी सरकारी सेवक तीन बार से ज्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं.
वहीं सामान्य अभ्यर्थी के लिए ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गयी है. इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्रसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी. इस मामले से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा DG, आयुक्त, DM, बीपीएससी, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी समेत अन्य सभी महकमों को जारी किया है.बता दें विभागीय प्रधान सचिव चंचल कुमार के स्तर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी सेवा में एक बार आने के बाद अधिकतम तीन अवसर की सीमा निर्धारित रहेगी.