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1st Bihar Published by: Updated Fri, 22 Oct 2021 06:28:41 PM IST
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना हाईकोर्ट में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई. हियरिंग के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है. जयदीप अभय और अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद निर्णय को सुरक्षित रखा है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पिछले 15 वर्षों से लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को हर साल लेने की जगह दो तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है. हर साल बहाली के लिए परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण अभ्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का समान अवसर नहीं मिलता है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं होता है. उन्हें समान अवसर नहीं मिलने के कारण उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है. अगर हर वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाता तो कैंडिडेट को पूरा अवसर मिलता. साथ ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने पर अवसर कम मिल पाएंगे.
वहीं बीपीएससी की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अधिवक्ता संजय पाण्डेय ने कोर्ट को बताया गया संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र में छूट दी जाती रही है. साथ ही उन परीक्षाओं में हर वर्ष की रिक्तियां भी एकसाथ सम्मिलित रहती है. अभ्यार्थियों को उचित अवसर मिलता मिलता है. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद इस मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है.