BJP सांसद संजय जायसवाल को पटना HC से राहत, 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर लगी रोक

BJP सांसद संजय जायसवाल को पटना HC से राहत, 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर लगी रोक

PATNA : भाजपा सांसद संजय जायसवाल को आपराधिक मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जायसवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ इस मामले में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। भाजपा सांसद के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को घोड़ासन थाने में FIR दर्ज की गई थी।


दरअसल, न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने  भाजपा सांसद संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।


वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान संजय जायसवाल के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान निर्मित सड़क का उद्घाटन किए जाने को लेकर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाना में 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बन कर तैयार थी, लेकिन सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया गया। कोर्ट ने आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।


आपको बताते चलें कि  संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट वे लगातार चार बार के सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया। ऐसे में अब हाई कोर्ट से भी राहत भरी खबर मिली है।