ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के VC के विवादित बोल, मंच से बाबा रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी Bihar News: बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के VC के विवादित बोल, मंच से बाबा रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी Bihar News: समस्तीपुर के बाद वैशाली में फिर दर्दनाक घटना, 'सर्प मित्र' जेपी यादव की सांप के डसने से मौत; तमाशा देखते रहे लोग Bihar News: ताजिया जुलूस में बेटे को ढूंढने गया शख्स हुआ हादसे का शिकार, दर्दनाक मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम Patna Auto Strike: पटना में दो दिन नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का एलान Patna Auto Strike: पटना में दो दिन नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा, 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का एलान Bihar News: असंतुलित होकर खाई में जा गिरी स्कूल बस, कई मासूम घायल Bihar School Holiday: अगस्त में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, विद्यार्थियों में अभी से ख़ुशी की लहर Bihar News: DIG की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन, गंभीर आरोप लगने के बाद DSP को हटाया Bihar News: DIG की रिपोर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन, गंभीर आरोप लगने के बाद DSP को हटाया

बिना इंश्योरेंस के यदि आप चलते हैं तो हो जाएं सावधान, दुर्घटना होने पर पहले वाहन को किया जाएगा जब्त फिर होगी नीलामी की प्रक्रिया

1st Bihar Published by: Updated Sat, 07 Aug 2021 04:36:44 PM IST

बिना इंश्योरेंस के यदि आप चलते हैं तो हो जाएं सावधान, दुर्घटना होने पर पहले वाहन को किया जाएगा जब्त फिर होगी नीलामी की प्रक्रिया

- फ़ोटो

PATNA: बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मौत होने पर उक्त वाहन को पुलिस जब्त करेगी एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरुप मुआवजा नहीं मिल जाता। 


इस संबंध में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में वांछित संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु नियम बनाये जाने के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरह लागू हो रही है। 


अब बिना इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर वाहन की जब्ती एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को मुआवजे के तौर मृतक के आश्रित/दुर्घटना पीड़ितों को दिया जाएगा। वाहन दुर्घटना के फलस्वरुप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा भुगतान के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रुप में रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है। 


परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद इस कानून के बन जाने से दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा तथा लोग वाहन को ठीक ढंग से चलाएंगे। वही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 सितंबर से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी। 


बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और बिना इश्योरेंस के चलने वाले वाहन से दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो गया है।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिग्रहण करने एवं नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि मिलेगी वहीं घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान किया गया है। 


बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अनिवार्य रुप से अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। जांच अभियान के दौरान बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। 


बिना इश्योरेंस के चलने वाले वाहन से दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसलिए सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है।