NDA में सीट बंटवारा: चिराग का मामला सुलझा, आज होगी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से फाइनल बातचीत बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू के दो बड़े नेता संतोष और अजय कुशवाहा ने छोड़ी पार्टी, राजद में होने की संभावना Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से छात्र की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर खूब किया हंगामा National Postal Day: खत से कनेक्शन तक, जानें कैसे बदल गया संचार BIHAR ELECTION : बुर्का पहनकर वोटिंग करने वाली महिलाओं के लिए चुनाव आयोग का आदेश आया सामने; अब इन डॉक्यूमेंट के सहारे भी कर सकते हैं वोटिंग Bihar Elections 2025: 'सफेद शर्ट में मूंछ पर ताव दे कर नॉमिनेशन का दंभ भर रहे पूर्व विधायक जी, बड़का नेता दे रखे हैं भरोसा; पर अभी पार्टी दफ्तर से नहीं मिल रहा कोई संदेश; कब बनेगी बात महागठबंधन से बड़ी खबर: कांग्रेस औऱ सहनी की डिमांड से परेशान RJD ने तय किये पहले चरण के उम्मीदवार, आज से देना शुरू करेगी सिंबल Bihar politics news : शाहाबाद और मगध को लेकर BJP ने तैयार की ख़ास रणनीति; इस बार फंस जाएंगे तेजस्वी ! पीके के लिस्ट पर भी हुई अंदरखाने चर्चा Road Accident: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, चार लोग गंभीर रुप से घायल Kantara Chapter Day 8: ‘कांतारा चैप्टर 1’ बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म, जानें कितनी हुई कमाई
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 21 Dec 2024 08:16:25 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में अब लेटलतीफी करने वाले गुरु जी बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। अब इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन कर दिया गया है।
दरअसल, लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो लगातार देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं।
नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचरण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके पालन नहीं करने वाले टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, गड़बड़ी करने वाले और स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक का जिले में ही किसी अन्य स्कूल में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित शिक्षक को तीन दिन का नोटिस देना होगा। जिले से बाहर तबादला करना है तो यह अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रहेगा।
इधर, इस नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों को निलंबित, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे दंड का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी शिक्षा विभाग की नीति एवं तय योग्यता के आधार पर होगी।