1st Bihar Published by: Updated Thu, 20 Aug 2020 06:09:06 PM IST
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PATNA : राज्य में शिक्षक बहाली प्रोन्नति और उसके सेवा शर्त को लेकर नवी नियमावली को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की तरफ से जिससे नई नियमावली को मंजूरी दी गई है. उसमें नियुक्ति से संबंधित कई नए बदलाव भी किए गए हैं. सरकार ने यह तय किया है कि सभी पंचायतों मैं एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है. लिहाजा अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर भी नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए नियमावली में आवश्यक बदलाव किया गया है.
सरकार की इस नई नियमावली को बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 का नाम दिया गया है. यह नई नियमावली पूरे बिहार में प्रभावी होगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह लागू हो गई है.






















