PATNA : बिहार पुलिस इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पुराने फैसले बदले जा रहे हैं। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की नीति को रद्द करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक और पुराना फैसला पलट दिया है। बिहार पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती के लिए बने नियम को निरस्त कर दिया गया।
डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस आदेश संख्या 316/20 को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है। अब नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। बिहार पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती को लेकर वर्ष 2020 में तत्कालीन डीजीपी ने पुलिस आदेश संख्या 316/20 जारी किया था। इसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने की वजह राज्य सरकार से सहमति नहीं होना बताया गया है। इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग के अनुमोदन के बाद यह कदम उठाया गया है।
बिहार पुलिस के आंतरिक स्रोत से प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के चयन के लिए समन्वयक प्रभाग की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण प्रभाग को दी गई थी। प्रभाग को सभी संस्थानों के संबंध में प्रशिक्षक व अनुदेशक का डाटाबेस रखना था।