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बिहार: डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला : हत्या के दोषी बाप-बेटे को सुनाई उम्रकैद की सजा

1st Bihar Published by: Ajit Kumar Updated Fri, 17 May 2024 05:49:29 PM IST

बिहार: डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला : हत्या के दोषी बाप-बेटे को सुनाई उम्रकैद की सजा

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JEHANABAD : जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने दो अलग-अलग हत्या के मामलों में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, कोर्ट ने कोसडिहरा गांव निवासी अमरेंद्र शर्मा और अरविंद शर्मा की हत्या के दो अलग-अलग  मामलों में बाप-बेटे को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी एवं उसके पिता सुधीर कुमार को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।


अभियुक्त परसबिगहा थानाक्षेत्र के कोसडीहरा गांव के रहने वाले हैं। अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि दोनों मामला परसबीगहा थाना से संबंधित है। पहले मामले में मृतक अमरेंद्र कुमार ने अपने फर्दबयान में बताया था कि 11 अक्टूबर, 2019 को दोपहर में अपने घर से बाइक पर सवार होकर जहानाबाद जा रहे थे। इसी बीच सुधीर कुमार एवं उसके बेटे बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी ने पिस्टल से फायर कर दिया। गोली अमरेंद्र कुमार के पेट में लगी और वह जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। इलाज के दौरान अमरेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी। परसबिगहा थाना में दोनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 


अभियुक्त बिट्टू कुमार को जुवेनाइल घोषित किया गया। कुछ दिनों बाद अभियुक्त बिट्टू कुमार उर्फ बाला जी बाल सुधार गृह से भाग कर अमरेंद्र हत्याकांड के मुकदमे में गवाह रहे बड़े भाई अरविंद कुमार पर मुक़दमे में समझौता करने और केस वापस लेने की धमकी देने लगा। इनकार करने पर बिट्टू और उसके पिता सुधीर कुमार 13 नवंबर, 2022 को अरविंद शर्मा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी।


इस मामले में परसबिगहा थाने में दोनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन दोनों मुकदमों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा- 302 के अंतर्गत अभियुक्त सुधीर कुमार एवं बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।