PATNA : राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल भले ही नहीं बजा हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक जिले की सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए 2 तारीख का निर्धारण नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीन चार प्रमंडल के तीन चार जिलों में एक ही साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम के मुताबिक के बूथों की संख्या और जिलों के लिए एवं की उपलब्धता के आधार पर पंचायत चुनाव की तारीखों का फैसला किया जाएगा। छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर भी चुनाव कराए जा सकेंगे। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशानिर्देश के मुताबिक चुनाव संपन्न कराने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में तैयार किए गए कर्मियों के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा यानी पंचायत चुनाव में वही मतदान कर्मी काम करेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर जिलों में बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। किसी भी जिले में घटे हुए कर्मचारियों की संख्या को भरने के लिए पड़ोसी जिले के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।
आपको याद दिला दें कि बिहार में पंचायत चुनावों की घोषणा अब तक इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि ईवीएम की उपलब्धता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक के राज्य निर्वाचन आयोग को एनओसी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलनी जरूरी है।