PATNA : बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा स्वास्थ्य जांच और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ट्रक बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों को काफी लाभ होगा।
दरअसल, अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को काफी लाभ होगा। इन चालकों को विशेष पहचान नंबर (यूनिक आइडी) दी जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक जिले में व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस मद में प्रत्येक जिले में 25-25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
वहीं, चालकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ दिया जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में इन्हें और इनके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा। वाहन चालकों को नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं से कैसे बचे इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। इतना ही नहीं चालकों को पोशाक भी दी जाएगी। पोशाक के लिए एक मुश्त एक वर्ष के लिए दो हजार दिए जाएंगे।
इधर, योजना के अंतर्गत वाहनों पर जो भी खर्च आएगा, उसका वहन सड़क सुरक्षा निधि से किया जाएगा। एक वर्ष में योजना पर करीब 34 करोड़ जबकि पांच वर्ष में यह राशि बढ़कर 90.40 करोड़ हो जाएगी। वाहन चालकों को इस योजना के लिए पहले निबंधन कराना होगा। निबंधन के वक्त उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का ब्योरा भी देना होगा।