PATNA : बिहार में सोमवार से वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का काम शुरू हो गया। अब मतदाता घर बैठे ऑनलाइन अपना आधार वोटर आईडी कार्ड से जोड़ सकेंगे। वहीं अब नए वोटर प्रत्येक 3 महीना के अंतराल पर साल में 4 बार वोटर कार्ड बनावा पाएंगे। इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद दी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदाता वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक अप्रैल तक सभी मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूरे बिहार में 9 बार कैंप लगाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों को वोटर आईडी कार्ड में फोटो पुराना है या खराब हो चुका है ऐसे सभी लोगों का कलर फोटो अपडेट किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहले नया वोटर आईडी साल में सिर्फ एक बार बनता था। पहले जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी को 18 साल हो जाती थी वे ही वोटर आईडी कार्य के लिए आवेदन कर पाते थे लेकि नई व्यवस्था के तहत अब युवा वोटर साल में चार बार मतदाता पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे में अब युवा वोटरों को 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर तीन महीना के पर 17 साल के युवा जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है वे वोटर आईडी कार्य के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आने वाले साल में सारण और मगध में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षक और स्नातक सीटों पर निर्वाचन के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 10 अक्टूबर को पहला नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दूसरा जबकि तीसरा नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 6 महीने के भीतर करीब साढ़े 11 लाख वैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है जिनका नाम दो या तीन जगह के मतदाता सूची में है और आने वाले अक्टूबर महीने तक ऐसे सभी लोगों के नाम सिर्फ एक जगह के वोटर लिस्ट में छोड़कर और जगहों से हटा दिए जाएंगे।