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1st Bihar Published by: Updated Sun, 31 May 2020 03:25:22 PM IST
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PATNA : अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार सरकार केन्द्र सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने हुए उसी गाइडलाईन को फॉलो करेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर जानकारी दी है।
बिहार सरकार के जारी आदेश के मुताबिक बिहार में केन्द्र सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई नया दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केन्द्र सरकार के जारी दिशा निर्देशों के जारी होने के बाद बिहार सरकार ने तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ये निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का बिहार में भी पालन किया जाएगा।
बता दें कि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन-05 तहत अनलॉक के तीन चरणों की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक 3 चरणों में देश के अंदर छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कि कंटेनमेंट जून में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
अनलॉक फेज वन की गाइडलाइन
अनलॉक फेज वन की गाइडलाइन 8 जून से प्रभावी होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।होटल रेस्टोरेंट की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए तमाम नियमों का पालन करना होगा।
अनलॉक फेज 2 की गाइडलाइन
अनलॉक फेज टू की गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्कूल,कॉलेज,कोचिंग इंस्टिट्यूट किसी भी तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने पर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश खुद निर्णय लेंगे। जुलाई महीने से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसके लिए उस वक्त के हालात का अध्ययन करते हुए फैसला लिया जाएगा। स्कूल,कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
अनलॉक फेज 3 की गाइडलाइन
अनलॉक फेज3 के दौर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर फैसला किया जाएगा। जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय लेगा। मेट्रो रेल सेवाओं के परिचालन पर भी इसी चरण में फैसला किया जाएगा। जबकि सिनेमा हॉल,जिम स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर,बार,ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य जगहों को खोलने का निर्णय भी अनलॉक फेज3 के अंदर ही किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह के सामाजिक-राजनीतिक आयोजन,खेल-कूद का आयोजन, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम और धार्मिक आयोजनों को लेकर भी इसी चरण के अंदर फैसला लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में पाबंदी लागू रहेगी
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन में कंटेंटमेंट जोन में पाबंदी को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि 30 जून तक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी। जबकि लोगों के आवागमन पर भी पाबंदी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं कंटेनमेंट जोन में बहाल रहेंगे।