PATNA: बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी कानून 2016 में संशोधन के जो कयास लगाए जा रहे हैं उन बातों पर विभाग ने मुहर लगा दी है। अब शराब पीने वालों पर कार्रवाई का अधिकार या मामले पर सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंपी जाएगी।
जुर्माने की राशि कितनी होगी इस पर अभी फैसला आना बाकी है। यह मामला मंथन के बाद कैबिनेट में जाएगा। जहां प्रारुप पास होने के बाद इसमें संशोधन किया जा सकेगा। कानून में संशोधन के बाद ही नया प्रावधान लागू किया जाएगा।
बता दें कि पहले पचास हजार रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान पहले न्यायपालिका के पास था और अब कार्यपालक दंडाधिकारी ही जुर्माना लगा सकेंगे। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने बताया कि शराब पीकर पकड़े जाने या तस्करी करने पर पहले फाइन लगाने का अधिकार न्यायपालिका के पास था वह अब कार्यपालक दंडाधिकारी को दिया जाएगा। यह बातें अभी प्रस्तावित है इस पर बातचीत चल रही है यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अलग-अलग फोरम पर फीडबैक लिया जाएगा।