Bihar Crime News: प्यार में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने दी मौत की सजा, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर छत से टांग दिया Bihar Crime News: प्यार में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने दी मौत की सजा, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर छत से टांग दिया Success Story: बिना हाथों के लिख दी किस्मत, पैरों से दी बोर्ड की परीक्षा; दिव्यांगता के बावजूद रचा इतिहास Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुईं तेज, EVM की जांच पूरी, 4 लाख से अधिक मशीनें तैयार Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुईं तेज, EVM की जांच पूरी, 4 लाख से अधिक मशीनें तैयार Bihar News: CM नीतीश ने करीबी मंत्री विजय चौधरी का हाथ खींच कर जबरन हटाया, फिर दूसरे मंत्री को बुलाया, यह देख दोनों डिप्टी सीएम समेत सारे लोग हतप्रभ Bihar News: राज्य के इन प्रमुख सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण को मिली मंजूरी, आसान होगा नेपाल तक का सफर Life Style: याद्दाश्त तेज करने के लिए हर दिन खाएं ये चीज, दिमाग के लिए है सुपरफुड Bihar News: बिहार में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप Bihar News: बिहार में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप
1st Bihar Published by: Updated Mon, 23 Aug 2021 07:57:42 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में पंचायती राज के कार्य से BDO को अलग कर दिया गया है। यूं कहे तो BDO का पावर कम कर दिया गया है। अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे।
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में आज ही आदेश जारी किया गया है। अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में BDO की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्य करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
गौरतलब है कि इसे लेकर विधानमंडल के मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार जिला परिषद में अब DDC को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए सभी जिला परिषद के लिए अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग से पदाधिकारी मिलने के बाद इस संबंध में पंचायती राज आदेश जारी करेगा। DDC और BDO के पास पंचायती राज के अलावा भी कई कार्य होते हैं। जिसके कारण पदाधिकारी पंचायत के काम पर अपना पूरा समय नहीं दे पाते थे। जिससे कामकाज पर भी असर पड़ता है।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त यानी मंगलवार को जारी होनी है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों की ओर से नल-जल योजना को छोड़ किसी भी मद में राशि की निकासी नहीं की जा सकती।
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने पंचायती राज के कामों से BDO को अलग कर दिया है। बीडीओ की जगह अब उनके कारों को प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी देखेंगे।