1st Bihar Published by: Updated Wed, 01 Jul 2020 07:45:35 AM IST
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PATNA: बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में मास्क नहीं पहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर कोई मास्क नहीं पहचना है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यहीं नहीं अगर मास्क के बिना कोई मॉल या दुकान में दिखा तो उससे बंद कर दिया जाएगा.
डीएम को मिला अधिकार
इसको लेकर लेकर सभी डीएम को बिहार सरकार ने अधिकार दिया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के सभी प्रावधान पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे.
मास्क लगाना अनिवार्य
आमिर सुबहानी ने कहा कि सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों-सवारियों द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है. बिना मास्क वाले गाड़ी में चढ़ने से रोका जाएगा. जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ डीएम कार्रवाई करेंगे. बता दें कि बिहार में 8 जून से कई कई गतिविधियां शुरू हो गई है. लेकिन इस दौरान लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. जिससे संक्रमण बढ़ता जा रहा है.