ब्रेकिंग न्यूज़

KATIHAR: मनिहारी में बाढ़ और कटाव से तबाही, सांसद तारिक अनवर पहुंचे धुरयाही पंचायत, मदद का दिया आश्वासन अयोध्या दर्शन को रवाना हुआ 13वां जत्था, अजय सिंह की पहल से अब तक 2500 श्रद्धालु पहुंचे पावन नगरी पूर्णिया में भाजपा जिलामंत्री नूतन गुप्ता का युवा संवाद, युवाओं से मोदी की जनसभा में शामिल होने की अपील Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘RJD को मुसलमानों की चिंता नहीं, सिर्फ BJP का डर दिखाकर उनका वोट लिया’ प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Crime News: बिहार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों का तांडव, वार्ड सदस्य के घर बोला हमला; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 9 साल से फरार दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार जमुई में चौथी बार मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, दो गिरफ्तार, हथियार-कारतूस बरामद Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में रेड लाइट एरिया में पुलिस टीम पर हमला, महिला दारोगा के साथ मारपीट; चार जवान घायल

बिहार : मां ने शराबी बेटे को कोर्ट से दिलाई सजा, 5 साल की जेल

1st Bihar Published by: Updated Tue, 21 Dec 2021 08:15:11 AM IST

बिहार : मां ने शराबी बेटे को कोर्ट से दिलाई सजा, 5 साल की जेल

- फ़ोटो

ARAAH : बिहार के भोजपुर से खबर है जहां मां ने अपने शराबी बेटे को कोर्ट से सजा दिलाई है. ये ऐतिहासिक फैसला एडीजे-4 त्रिभुवन यादव की विशेष एक्साइज अदालत ने सोमवार को सुनाते हुए आरोपित शराबी बेटे को पांच साल की सश्रम कैद के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है. बता दें यह मामला मां के द्वारा दर्ज  कराई गई FIR के आधार पर स्पीडी ट्रायल के तहत यह सजा सुनाई गई है. 


विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने अभियोजन की ओर से बहस की थी. उन्होंने बताया कि आरा नगर थाना क्षेत्र के प्रकाशपुरी शीतल टोला मोहल्ला निवासी बिपिन बिहारी यादव की पत्नी रामावती देवी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मां ने आरोप लगाया था कि 10 जून, 2021 की सुबह से ही उसका पुत्र आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में उन्हें और उनके पति के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के बाद दोनों को कमरे में बंद कर दिया. और तो और उनसे पांच हजार रुपये भी जबरदस्ती छीन लिये. उनका बेटा हमेशा शराब के नशे में मारपीट करता है. नशे में अक्सर मारपीट और गाली-गलौज से आजिज आकर मां को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा.


रामावती देवी ने अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की गुहार लगाई थी. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपित आदित्य राज उर्फ बिट्टू को उत्पाद अधिनियम 37 सी के तहत पांच वर्ष की सश्रम कैद, एक लाख रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 379 के तहत दो वर्ष की कैद, 323 के तहत पांच माह की कैद और 341 के तहत एक माह की कैद की सजा सुनाई. जहां सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.