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बिहार में कल से शुरू होगी बस सेवा, अब रोज चलेंगे सभी ऑटो और ई-रिक्शा

1st Bihar Published by: Updated Sun, 31 May 2020 08:16:03 PM IST

बिहार में कल से शुरू होगी बस सेवा, अब रोज चलेंगे सभी ऑटो और ई-रिक्शा

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. जहां बिहार सरकार ने एक बड़ा फैलसा लिया है. 1 जून से राज्य के अंदर बस और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू करने का एक बड़ा निर्णय किया गया है. 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. राज्य में ई - रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर  का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा. यानी कि अब राज्य में ऑड-इवन का फार्मूला ऑटो और ई-रिक्शा के लिए लागू नहीं होगा. सभ गाड़ियों का परिचालन कंटेनमेंट जोन छोड़कर रोज होगा. 


बस मालिकों के लिए यह निर्देश जारी किया गया है कि हर ट्रिप के बाद बस को सेनेटाइज किया जायेगा. बस को हर रोज धोने और साफ़-सुथरा रखने की भी जिम्मेदारी होगी. डाइवर और कंडक्टर मास्क, ग्लब्स और साफ़ कपड़े पहनेंगे. बस में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. सीट के आलावा एक भी यात्री को बस में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. बस के डाइवर और कंडक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों को सेनेटाइजर देंगे.


यात्रियों के लिए भी परिवहन विभाग की ओर से ख़ास दिशानिर्देश जारी किये गए हैं. यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. गाड़ी में चढ़ने से पहले सेनेटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है. गाड़ियों के रेलिंग का प्रयोग कम से कम करना है. गाड़ी में चढ़ने और उतरने समय भीड़ न करें. वाहनों के अंदर पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू खाते पकड़े जाने पर दंड भरना होगा. स्टैंड पर थूकते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को वाहनों में यात्रा न करने की अपील की गई है. चिकित्सा या अन्य आवश्यक काम को लेकर ही इन्हें यात्रा करने की सलाह दी गई है.


जिला प्रशासन की ओर से सभी बस और टैक्सी स्टैंड पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की जाएगी. प्रशासन की ओर से सभी बस मालिकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बचाव और सावधानियां संबंधित पम्पलेट दिए जायेंगे. जो यात्रियों के बीच बांटा जायेगा. साथ ही यात्रियों को यात्र-तत्र न थूकने, भीड़ न लगाने और मास्क पहनने की हिदायत दी जाएगी. नगर निकाय की ओर से स्टैंड की साफ़-सफाई और सेनेटाइजेशन सुनिश्चित की जाएगी.