PATNA: बिहार में कल यानी 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार द्वारा जमीनों का सर्वे कराने के एलान करने के बाद से ही इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह से संशय की स्थिति है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जमीन के सर्वे में कई तरह के दस्तावेजों की जरुरत पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपने दस्तावेजों को इक्ट्ठा कर लें।
सरकार की तरफ से जमीन के सर्वे को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन हर जमीन मालिक को करना होगा। सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरुरत होगी। जिसमें जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथपत्र देना होगा। रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी/ मालगुजारी की रसीद खतियान की नकल तैयार रखना होगा।
इसके अलावे दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो आदेश की ओरिजनल कॉपी, आवेदनकर्या या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी। कई तरह के कागजातों को ऑनलाइन निकाला जा सकता है जबकि ऑफलाइन भी ये सारे काम जिलों में लगे शिविर में जाकर कराए जा सकते हैं। आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना होगा।
बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े मामले सामने आ रहे थे। जमीनी विवाद को लेकर आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने जमीनों का सर्वे कराने का फैसला लिया है। सर्वे किसी की जमीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कराया जा रहा है बल्कि इसका उद्देश्य है कि जमीन उसके सही मालिक के पास चली जाए। सर्वे के बाद जमीनी विवाद से जुड़े मामलों में कमी आ जाएगी।