Bihar Mausam Update: बिहार के इन 9 जिलों में शाम तक आंधी-पानी-वज्रपात की चेतावनी, कौन-कौन जिला हैं शामिल जानें.... PIL Pahalgam Attack Rejected: मौजूदा समय सेना पर सवाल उठाने का नहीं, बल्कि एकजुट रहने का है: सुप्रीम कोर्ट Labour Law India: लेबर लॉ के पालन न होने की वजह से, जानिए कैसे सरकारी नौकरी बन गई भारतीय युवाओं की पहली पसंद? Chanakya Niti: इन 4 जगहों पर भूलकर भी न खोलें अपना मुंह, वरना टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़ Bihar News: तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पांच लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत; गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग Nitin Gadkari: जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा लात...नितिन गडकरी का पुराना बयान अब वायरल Funny Wedding Card Bihar Police : शादी के कार्ड पर लिखा "बिहार पुलिस फिजिकल क्वालिफाइड" सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कार्ड Bihar Crime News: बच्चों के विवाद में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, पड़ोसियों ने ही चाकू से गोद डाला New Income Tax Bill: नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, आज कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद Labour Day 2025: जानिए क्यों मनाया जाता है 1 मई को मजदूर दिवस, क्या है इसका इतिहास और महत्व?
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 16 Jun 2024 07:19:50 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में एक बार फिर से लोगों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगले 4 महीनो के लिए बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा, बालू की कीमत में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है।
वहीं, बालू खनन पर रोक लगने के बाद सरकार ने बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है कि कोई भी बालू माफिया बालू बड़ा स्टॉक न रखें ताकि इसके दाम में इजाफा को रोका जा सके।
मालुम हो कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर मानसून को देखते हुए हर साल यह कदम उठाया जाता है। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने यानी 15 अक्टूबर तक किसी भी नदी से बालू का खनन नहीं हो सकता है।
राज्य के खान निदेशक ने इसका आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के एसपी को पत्र भेज दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर फैसला लिया गया है कि राज्य के किसी भी बालूघाट से अगले 4 महीनो तक बालू का उठाव नहीं होगा। एनजीटी ने मानसून को देखते हुए यह निर्णय लिया है ताकि पर्यावरण का कोई नुकसान न उठाना पड़े।
उधर, राज्य खनन निदेशक ने सभी जिलों के एसपी को जो पत्र लिखा है, उसमें सख्ती से अमल करने का आदेश जारी किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर एक भी बालू घाट से खनन या उठाव नहीं होना चाहिए। इसे देखते हुए बालू विक्रेताओं और स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक बढ़ाने में लग गए हैं। एसपी को दिए गए आदेश में खनन निदेशक ने कहा है कि प्रतिबंध की अवधि में बालू की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो और इसकी कीमत मार्केट में नहीं बढ़े इस पर भी जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करें।