PATNA: कोरोना के कहर के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने पर आमदा चुनाव आयोग हर रोज नये फरमान जारी कर रहा है. अब कोरोना संक्रमित लोगों का अलग से वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है. कोरोना संक्रमित मरीज भी बूथ पर वोट डालने जायेंगे और उनके लिए अलग से लाइन लगेगी.
चुनाव आयोग का फरमान
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर शुक्रवार को बैठक की थी. इसके बाद कई गाइडलाइंस जारी किये गये . चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमित हुए सारे मरीजों का अलग से वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश जारी किया है. बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी. जो लोग पॉजिटिव आए हैं वे भी वोट डालने बूथ पर जायेंगे. उनका अलग से लाइन लगवा कर वोट डालने दिया जायेगा. इसके अलावा जिस भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण पाया जायेगा उसे भी अलग से बनने वाली लाइन में खड़ा होना होगा. आयोग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका मिलेगा.
खर्च की सीमा दो लाख बढ़ेगी
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की नयी गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवारों के खर्च की सीमा दो लाख रूपये बढ़ायी जा सकती है. फिलहाल हर प्रत्याशी 10 हजार नकद और 28 लाख रूपया खर्च कर पायेगा. कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है. इस पत्र में प्रचार का खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग कर दी गयी है.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है कि कोरोना को देखते हुए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा दो लाख रूपये बढ़ा दिया जाए. केंद्रीय कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग फिर से निर्देश जारी करेगा जिसमें खर्च को दो लाख रूपये बढ़ाने की मंजूरी दी जायेगी.