PATNA: एक बार फिर बिहार में माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 30 हजार 20 पदों पर चल रही शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
रोक लगाने के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों ने कोर्ट में न्यायालय में दायर एक न्यायादेश के अनुपालन में नियोजन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इसको लेकर उप सचिव अरशद फिरोज ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी की. इसके बारे में बताया गया है कि 24 जुलाई को पारित कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है.
फिर से आदेश होगा जारी
रोक लगाने के बाद कहा गया है कि इसके बारे में कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फिर से निर्दश जारी किया जाएगा. बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने अपने दायर याचिका में आरोप लगाया था कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है. इसको लेकर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था. यह नियोजन अब तक कई बार अलग-अलग कारणों से स्थगित हो चुका है.