PATNA : बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को यह आदेश दिया। 21 जून 2015 को बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था।
लैब टेक्नीशियन के पद के लिए 1772 रिक्तियां थी बावजूद इसके एक भी बहाली नहीं की गई थी। कोर्ट ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का आग्रह किया था। इस मामले पर आगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।