PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 27 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है. जिसके कारण ये लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. चुनाव आयोग ने इन प्रत्याशियों की लिस्ट सभी जिलों को भेज दी है.
किया गया प्रतिबंधित
चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के तहत सबको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है. जिन लोगों लोगों को प्रतिबंधित किया गया है वह 17 विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं. सबसे अधिक कुढ़नी विधानसभा के हैं.
3 साल के लिए लगा प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने सभी को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी पर आरोप है कि चुनावी खर्च का ब्योरा 30 दिनों के अंदर नहीं दिया था. जिसके कारण बिहार के 27 लोगों जो चुनाव लड़ चुके हैं उनके फिर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है.