PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव में दागी और अपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को लेकर आयोग इस बार शख्त हैं. आयोग ने कहा है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनने वाले दलों को तीन बार सूचना अखबार और टीवी के जरिए देना होगा. जिससे वोटर प्रत्याशी के बारे में जान सके.
गाइडलाइन जारी
इसको लेकर आयोग ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. आयोग ने बैठक के बाद ये गाइडलाइन जारी किया है. जिससे वोटर ऐसे प्रत्याशियों के बारे में जान सकें. आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने वाली पार्टियों को पहली बार पब्लिसिटी नाम वापसी के 4 दिन के भीतर करनी होगी. जबकि दूसरी पब्लिसिटी नाम वापसी के 5वें और 8वें अंदर करनी होगी. तीसरी पब्लिसिटी चुनाव प्रचार समाप्त होने के 9वें दिन करनी होगी.
निर्विरोध को भी देनी होगी जानकारी
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं है यह आदेश निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों और उनसे संबंधित राजनीतिक दल को भी यह सूचना प्रकाशित और प्रसारित करानी होगी. इस तरह का प्रयोग पहली बार चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करने जा रहा है.