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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 09 Sep 2023 10:02:00 PM IST
BEGUSARAI: बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सदन लाल प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत से कुल 2399 मामले पक्षकार की सहमति से निष्पादित किए गए। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के बकायदारों से लगभग 11 करोड़ रुपए पर समझौता किया गया है।
जिसमें बैंक के ऋण संबंधी मामले, परिवार न्यायालय के मामले , बिजली विभाग के मामले, समझौता योग्य अपराधिक मामले सहित अन्य मामले शामिल है। विभिन्न बैंकों ने अपने बकायेदारों से लगभग 8 करोङ 50 लाख पर समझौता किया बिजली विभाग के कुल 132 मामले निष्पादित किए गए। बिजली विभाग 132 मामले में लगभग 76 लाख रुपए की वसूली उपभोक्ता से किया है।
दुर्घटना बीमा दावा के 13 मामले निष्पादित किए गए और दुर्घटना में जान गवाने वाले के परिजन को लगभग 1 करोङ 70 लाख का मुआवजा विभिन्न बीमा कंपनियों ने दिया। आपराधिक कुल 864 मामले निष्पादित किए गए हैं। परिवार न्यायालय से संबंधित एक भी मामले निष्पादित नहीं किए गए। अनुमंडल न्यायालय मंझौल से 150 मामलें ,बखरी अनुमंडल न्यायालय से 58 मामले, ,बलिया अनुमंडल न्यायालय से 116 मामलें, निष्पादित किए गए ।इस बार बेगूसराय अनुमंडल न्यायालय से रिकॉर्ड तोड़ मामले निष्पादित किए गए।
इस बार बेगूसराय जिले के सिर्फ अनुमंडल न्यायालय से 376 मामले का निष्पादन किया गया ।इस बार दुर्घटना बीमा दावा चेक बाउंस लेबर फॉरेस्ट बिजली विभाग मामले में कुल दो करोड रुपया की वसूली की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुुल 15 पीठ बनाये गये थे जिसमें न्यायिक पदाधिकारी चंचल कुमार तिवारी, सुनील कुमार चौबे ,कंचन रानी ,दिनेश कुमार, शैलेंद्र कुमार ,किरण कुमारी, मंजूश्री ,रोहित कुमार गौरव ,अखिलेश कुमार,नैंन्सी कुमारी, शिव कुमार शर्मा, मोहम्मद शाहनवाज आलम, रविंद्र कुमार, लक्ष्मी नाथ ,सुशील प्रसाद पीठासीन पदाधिकारी बनाये गये थे।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के विधिवत संचालन के लिए लोक अदालतकर्मी उदय कुमार ,सौरभ कुमार, सर्वर पदाधिकारी अरमान फैजी, देेवेेन्द्र कुमार का सहयोग महत्वपूर्ण रहा प्राधिकार के सचिव श्री प्रियदर्शी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी पीठासीन पदाधिकारी, अभियोजन पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता ,पीएलबी न्यायालय कर्मी और सभी पक्षकारों को दिया।