बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पोक्सो एक्ट मामले के आरोपी को 20 साल की सजा

1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sep 16, 2023, 8:18:42 PM

बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पोक्सो एक्ट मामले के आरोपी को 20 साल की सजा

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BEGUSARAI: पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए समस्तीपुर जिले के वालिसनगर निवासी आरोपित मनीष महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए एवं पाॅक्सो की धारा 4(2 )में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित मनीष महतो को 20 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई।


 अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई। पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख मुआवजे की राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया। आरोपित मनीष महतो पर यह आरोप है कि 9 जुलाई 2021 को जब सूचक अपनी मां के इलाज के लिए डॉक्टर से बात करने गया था तभी इसका फायदा उठाते हुए आरोपित मनीष महतो ने सूचक की नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर कर शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया और उसे बाइक पर बिठाकर गढपूरा ले गया।


गढपुरा से उसे समस्तीपुर ले गया फिर समस्तीपुर से बिना टिकट के ट्रेन से दिल्ली चला गया। दिल्ली से पानीपत उसे ले गया। तब तक पीड़िता को पता लग चुका था कि आरोपित शादीशुदा है। आरोपित ने पीड़िता पर शादी करने का दबाब बनाने लगा और उसके साथ गलत काम करने लगा। आरोपित शादी करने के लिए पीड़िता को समस्तीपुर ले गया जहां कुछ लोगों ने पीड़िता को उसके चंगुल से बचाया।