B.ED अभ्यर्थियों की मांग पर SC में आज होगी सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच में होगा अहम निर्णय

B.ED अभ्यर्थियों की मांग पर SC में आज होगी सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच में होगा अहम निर्णय

PATNA : बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग को लेकर साथ ही रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी। इसको लेकर बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि -बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सुनवाई लंबित होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का परिणाम जारी कर दिया है। 


दरअसल, बिहार मे 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जारी की गयी, लेकिन इस अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मे बीएड डिग्री धारको की बजाय डीएलएड धारको को नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। ऐसे में इस आदेश का पालन करते हुए बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली मे बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया। 


वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग के इस निर्णय को लेकर बीएड डिग्री धारक स्टूडेंट के तरफ से पटना हाइकोर्ट मे याचिका दाखिल की, लेकिन हाइकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार मे भी लागू करना होगा। उसके बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दाखिल की गई। उसके बाद इस मामले में पिछले दफे 13 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं।  


इसके बाद अब वापस से संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार की मांग करते हुए।  बिहार में भी चल रहे शिक्षक बहाली में बीएड को शामिल करने का निवेदन याचिकर्ताओं ने किया है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का कहना है कि बीपीएससी ने रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा और इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा। 


आपको बताते चलें कि, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 1 लाख 70 हजार 461 पद के लिए बहाली निकली थी। क्लास 1 से 5 तक के लिए कुल 79 हजार 943 पद, क्लास 9 से 10 तक के लिए कुल 32 हजार 916 और क्लास 11 से 12वीं तक के लिए 57 हजार 602 पद की बहाली निकली थी।