ब्रेकिंग न्यूज़

जमुई में 50 हजार का इनामी अपराधी रामधारी तुरी अरेस्ट, पुलिस वैन की चपेट में आकर 3 ग्रामीण घायल दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले जीतन राम मांझी, नई सरकार के गठन पर हुई चर्चा नीतू चंद्रा की छुट्टी: TV पर राजनीति की बात करना पड़ गया भारी, चुनाव आयोग ने स्वीप आइकॉन पद से हटाया दुरंतो एक्सप्रेस से 70 लाख कैश बरामद: झाझा स्टेशन पर RPF–GRP की संयुक्त कार्रवाई Bihar Politics: प्रफुल्ल मांझी चुने गए HAM विधायक दल के नेता, मांझी परिवार से बाहर के लीडर को मिली अहम जिम्मेवारी Bihar Politics: प्रफुल्ल मांझी चुने गए HAM विधायक दल के नेता, मांझी परिवार से बाहर के लीडर को मिली अहम जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने बुला ली बड़ी बैठक, कल देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा Bihar Politics: टिकट के लिए कुर्ता फाड़ने वाले इस शख्स की RJD को लग गई हाय, 25 सीटों पर सिमटने का दिया था श्राप; पुराना वीडियो वायरल Bihar Politics: टिकट के लिए कुर्ता फाड़ने वाले इस शख्स की RJD को लग गई हाय, 25 सीटों पर सिमटने का दिया था श्राप; पुराना वीडियो वायरल नीतीश से मुलाकात के बाद बोले संजय झा, कहा..जनता के मैंडेट ने बड़ी जिम्मेदारी दी, हर जिले में लगाएंगे उद्योग

बंगला खाली नहीं कर रहे पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय में याचिका दायर

1st Bihar Published by: Updated Tue, 05 Oct 2021 06:51:42 PM IST

बंगला खाली नहीं कर रहे पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय में याचिका दायर

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट के चार रिटायर्ड जज सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है. जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने का आग्रह किया गया है. पटना हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई.


अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा दयार याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा है. इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी. पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. इसे लेकर अधिवक्ता दिनेश सिंह जल्दी बंगला खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है.


याचिकाकर्ता का कहना है कि समय से अधिक अवधि तक सरकारी बंगला में रहकर सेवानिवृत्त जजों ने हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के रूल्स 2 ए और 2 सी का उल्लंघन किया है. इस नियम के अनुसार जज सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में नहीं रह सकते हैं.


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता दिनेश सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम  तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद से हटे थे. तब बिहार सरकार उनसे उप मुख्यमंत्री बंगला खाली करवाना चाह रही थी और इसपर कोर्ट ने कहा था कि पद से हटने के बाद वह बंगला नहीं रख सकते हैं.