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1st Bihar Published by: Updated Tue, 05 Oct 2021 06:51:42 PM IST
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PATNA : पटना हाईकोर्ट के चार रिटायर्ड जज सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है. जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने का आग्रह किया गया है. पटना हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई.
अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा दयार याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा है. इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी. पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. इसे लेकर अधिवक्ता दिनेश सिंह जल्दी बंगला खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि समय से अधिक अवधि तक सरकारी बंगला में रहकर सेवानिवृत्त जजों ने हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के रूल्स 2 ए और 2 सी का उल्लंघन किया है. इस नियम के अनुसार जज सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में नहीं रह सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता दिनेश सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद से हटे थे. तब बिहार सरकार उनसे उप मुख्यमंत्री बंगला खाली करवाना चाह रही थी और इसपर कोर्ट ने कहा था कि पद से हटने के बाद वह बंगला नहीं रख सकते हैं.