PATNA : शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली मो. शहाबुद्दीन से जुड़े एक मामले में अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त हुई. 20 वर्ष पहले साल 2001 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा के दौरान डीएवी कॉलेज कैंपस में डीएसपी संजीव कुमार के साथ हुई मारपीट से जुड़े मामले में कोर्ट में बहस हुई.
शुक्रवार को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की अदालत में राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त हो गई. कोर्ट ने इस मामले में बचाव पक्ष के बहस के लिए डेट निर्धारित किया है. इसी कोर्ट में विशेष सेशन न्यायाधीश एके झा की अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. इस मामले के शेष गवाहों पर अदालत ने गवाही हेतु समन जारी करने का निर्देश दिया गया है.
आपको बता दें कि बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म सीवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को हुआ था. अपने गांव प्रतापपुर स्थित स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शहाबुद्दीन सीवान चले आये थे. फिर उन्होंने सीवान के डीएवी कॉलेज अपना नाम लिखवाया और इसी कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया. ग्रेजुएशन के बाद शहाबुद्दीन ने इसी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए भी किया और पिछले 20 सालों से इसी डीएवी कॉलेज में परीक्षा के दौरान डीएसपी संजीव कुमार के साथ मारपीट करने का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है.
आपको बता दें कि 20 वर्ष पहले साल 2001 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा के दौरान डीएवी कॉलेज कैंपस में डीएसपी संजीव कुमार के साथ मारपीट हुई थी. दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार कर रहे थे. इस दौरान डीएवी कॉलेज परिसर में परीक्षा के समय जांच के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों से शहाबुद्दीन की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी.
पुलिस के अनुसार वहां मौजूद पदाधिकारियों के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई थी. पुलिस ने मामले को लेकर शहाबुद्दीन सहित उसके कुछ अन्य साथियों को अभियुक्त बनाते हुए नगर थाने में एफआइआर दर्ज की थी. इसी घटना के बाद दारोगा राय कॉलेज में भी जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट के साथ विवाद हुआ था.