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1st Bihar Published by: Updated Wed, 30 Sep 2020 12:24:33 PM IST
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DESK: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. जज ने कहा कि यह घटना अचानक हुई थी. यह पहले से सुनियोजित नहीं थी. इसके साथ ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि जो आरोप सीबीआई ने लगाया था वह सिद्ध नहीं हो पाया. जो फोटो सामने उसके बारे में रिल के बारे में बताया गया है कि उसके साथ टेंपरिंग किया गया था. फोटो का निगेटिव जमा नहीं किया गया था.
कोर्ट ने कहा कि ढ़ाचा गिराने के मामले में इस सभी आरोपी शामिल नहीं थे. भीड़ में शामिल सभी लोग कार सेवक नहीं थे. उसमें असामाजिक तत्व शामिल थे जो तोड़फोड़ किए. कोर्ट ने 28 साल के बाद 2300 पन्नों का फैसला सुनाया है.
32 थे आरोपी
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपी हैं. मस्जिद गिराए जाने के बाद 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी. इनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है.
फैसला देने वाले जज आज होंगे रिटायर्ड
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बड़े नेताओं के किस्मत का फैसला करने के साथ ही सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो जाएंगे. स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है. सीबीआई के अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला था.