ब्रेकिंग न्यूज़

बगहा के रामनगर में भीषण सड़क हादसा: मेडिकल टीम की कार अनियंत्रित होकर पलटी, 5 घायल, एक ANM की हालत गंभीर बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर ड्रामा: गोली मारने की धमकी, गाली-गलौज, पार्टी ने कहा- वोट चोरी हुई इसलिए हारे इंतजार की घड़ी हुई खत्म: कल बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में गिरेंगे 10-10 हजार रुपये इंश्योरेंस क्लेम की साजिश का भंडाफोड़: शव की जगह पुतला जलाने पहुंचे दो युवक गिरफ्तार दिल्ली दौरे पर सम्राट: बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह और तावड़े से पहली मुलाकात BIHAR: शिक्षा के क्षेत्र में AI को मिलेगी उच्च प्राथमिकता: हर जिले में मॉडल स्कूल-कॉलेज बनाने का निर्देश Bihar Bhumi: पुश्तैनी जमीन की 'रसीद' आपके नाम से नहीं है....तब आप भूमि की बिक्री-रजिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं ? नया आदेश क्या कहता है, सब कुछ जानें.... पटना में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की सम्राट चौधरी को मौके पर बुलाने की मांग PATNA: अंचल कार्यालयों में राजस्व विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे VLE, छठे बैच का आवासीय प्रशिक्षण शुरू BHAGALPUR TRAIN ACCIDENT: सबौर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय महिला की गिरकर मौत, पति घायल

Bihar Teacher News : B.ED कोर्स किए टीचरों को नहीं मिलेगा ट्रेनिंग वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 24 Nov 2024 08:19:13 AM IST

Bihar Teacher News :  B.ED कोर्स किए टीचरों को नहीं मिलेगा ट्रेनिंग वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान

- फ़ोटो

JAMUI : बिहार राज्य में छठे चरण की शिक्षक बहाली में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का वेतनमान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद टीचर में काफी रोष नजर आ रहा है। 


दरअसल, जमुई जिले से जारी एक आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए बहाल बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा करेंगे। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता होने के बावजूद,शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पहले जिन शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था, उनका आदेश भी रद्द कर दिया गया है। अब सभी प्रभावित शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा।


वहीं, इस फैसले से शिक्षक वर्ग में काफी रोष है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता मांगी गई थी और अब प्रशिक्षण की शर्त जोड़ना उनके अधिकारों का हनन है। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता को मान्य किया गया था और अब उन्हें अप्रशिक्षित वेतन दिया जाना उनके अधिकारों का हनन है।


गौरतलब हो कि, यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार में बीएड शिक्षकों को प्रभावित करेगा। प्रभावित शिक्षक इस फैसले के खिलाफ विरोध या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कैसे करती है और प्रभावित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है।