ब्रेकिंग न्यूज़

क्या यही शराबबंदी है? पेट्रोल के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब बरामद झारखंड में रेल हादसा: दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, मची अफरा-तफरी Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar News: बिहार में वोटिंग के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, जिला प्रशासन ने आम लोगों से की यह अपील Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? Bihar Election 2025: पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला? पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए युग की शुरुआत Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट Air India Express bomb threat: एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिग; एयरपोर्ट पर अलर्ट अरवल में DM अभिलाषा शर्मा ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा

Bihar Teacher News : B.ED कोर्स किए टीचरों को नहीं मिलेगा ट्रेनिंग वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 24 Nov 2024 08:19:13 AM IST

Bihar Teacher News :  B.ED कोर्स किए टीचरों को नहीं मिलेगा ट्रेनिंग वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान

- फ़ोटो

JAMUI : बिहार राज्य में छठे चरण की शिक्षक बहाली में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का वेतनमान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद टीचर में काफी रोष नजर आ रहा है। 


दरअसल, जमुई जिले से जारी एक आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए बहाल बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा करेंगे। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता होने के बावजूद,शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पहले जिन शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था, उनका आदेश भी रद्द कर दिया गया है। अब सभी प्रभावित शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा।


वहीं, इस फैसले से शिक्षक वर्ग में काफी रोष है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता मांगी गई थी और अब प्रशिक्षण की शर्त जोड़ना उनके अधिकारों का हनन है। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता को मान्य किया गया था और अब उन्हें अप्रशिक्षित वेतन दिया जाना उनके अधिकारों का हनन है।


गौरतलब हो कि, यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार में बीएड शिक्षकों को प्रभावित करेगा। प्रभावित शिक्षक इस फैसले के खिलाफ विरोध या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कैसे करती है और प्रभावित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है।