JAMUI : बिहार राज्य में छठे चरण की शिक्षक बहाली में नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का वेतनमान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद टीचर में काफी रोष नजर आ रहा है।
दरअसल, जमुई जिले से जारी एक आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए बहाल बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा करेंगे। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता होने के बावजूद,शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पहले जिन शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था, उनका आदेश भी रद्द कर दिया गया है। अब सभी प्रभावित शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा।
वहीं, इस फैसले से शिक्षक वर्ग में काफी रोष है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता मांगी गई थी और अब प्रशिक्षण की शर्त जोड़ना उनके अधिकारों का हनन है। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता को मान्य किया गया था और अब उन्हें अप्रशिक्षित वेतन दिया जाना उनके अधिकारों का हनन है।
गौरतलब हो कि, यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार में बीएड शिक्षकों को प्रभावित करेगा। प्रभावित शिक्षक इस फैसले के खिलाफ विरोध या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कैसे करती है और प्रभावित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है।