ब्रेकिंग
पुलिस विभाग में फेरबदल: SSP ने 39 पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला, कई थानों को मिले नए अधिकारीबिहार में बाढ़ का खौफनाक मंजर! सड़क पार करते वक्त 10 साल की मासूम तेज बहाव में बही, चंद सेकंड में हुआ दर्दनाक हादसा‘मेरी बहन लावारिस नहीं…’ श्मशान से बाइक पर शव ले गया भाई, दहेज के लिए बेरहमी से हत्या का लगाया आरोपचारा घोटाला केस में लालू यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार; हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देशबिहार में चल रहा कौन सा खेल? लोगों के बैंक खातों में लगातार आ रहे करोड़ों रुपये, साजिश है या तकनीकी फॉल्टपुलिस विभाग में फेरबदल: SSP ने 39 पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला, कई थानों को मिले नए अधिकारीबिहार में बाढ़ का खौफनाक मंजर! सड़क पार करते वक्त 10 साल की मासूम तेज बहाव में बही, चंद सेकंड में हुआ दर्दनाक हादसा‘मेरी बहन लावारिस नहीं…’ श्मशान से बाइक पर शव ले गया भाई, दहेज के लिए बेरहमी से हत्या का लगाया आरोपचारा घोटाला केस में लालू यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार; हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देशबिहार में चल रहा कौन सा खेल? लोगों के बैंक खातों में लगातार आ रहे करोड़ों रुपये, साजिश है या तकनीकी फॉल्ट

सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा, पीएम मोदी और सीएम योगी पर की थी विवादित टिप्पणी

UP: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता और विधायक आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा, पीएम मोदी और सीएम योगी पर की थी विवादित टिप्पणी
Mukesh Srivastava
2 मिनट

UP: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता और विधायक आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान के ऊपर 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। दो साल से अधिक की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए आजम खान को सात दिनों का वक्त दिया है।


दरअसल, मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जिसको लेकर रामपुर के मिलक थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।


कोर्ट के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी भी विधायक या सांसद को किसी भी मामाले में दो वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है।