UP: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से आ रही है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता और विधायक आजम खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान के ऊपर 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। दो साल से अधिक की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए आजम खान को सात दिनों का वक्त दिया है।
दरअसल, मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जिसको लेकर रामपुर के मिलक थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी भी विधायक या सांसद को किसी भी मामाले में दो वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी या सांसदी रद्द हो जाती है।