आर्यन खान को फिर नहीं मिली बेल, NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

आर्यन खान को फिर नहीं मिली बेल, NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

DESK: इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी फिर खारिज हो गयी है।  आर्यन को मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से बेल नहीं मिली। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन, मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 


आज आर्यन खान समेत तीन आरोपियों की  जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी। इस दौरान एनडीपीएस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत तीन आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है। आर्यन को अब कुछ दिन और मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। 


मुंबई के सेशंस कोर्ट में आर्यन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमें कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया है। अब शाहरुख खान के वकील अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की ज़मानत के लिए अपील करेंगे।


गौरतलब है कि एनसीबी ने आर्यन को मुंबई से गोव जा रहे एक क्रूज से रेव पार्टी करते हिरासत में लिया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर को गिरफ़्तारी के बाद आर्यन की ज़मानत पर पहली सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई थी जहां कोर्ट ने उनकी अर्जी ख़ारिज करते हुए अगली तारीख 7 अक्टूबर की दी थी।


 7 अक्टूबर को कोर्ट ने फिर से उनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। 8 अक्टूबर के बाद से वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसकी अवधि 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।