PATNA : भोजपुर जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है. पटना, भागलपुर, नवादा और बक्सर जिले जिलों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद भोजपुर जिले में आरा नगर निगम क्षेत्र के अंदर भी लॉकडाउन लागू करने का यह बड़ा निर्णय लिया गया है.
भोजपुर जिले में आरा नगर निगम क्षेत्र के अंदर 6 दिन के लिए आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की गई है. भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में जिले के अंदर फिर से आंशिक रूप से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया.
भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की ओर से 11 जुलाई सुबह 6 बजे से लेकर 16 जुलाई शाम 6 बजे तक आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की गई है. कोरोना से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन की ओर से एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. डीएम ने आरा नगर निगम क्षेत्र के अंदर आने वाले शीश महल चौक एरिया, मठिया एरिया, शिवगंज एरिया और केजी रोड एरिया में स्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है.
इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं दवा, किराना, फल, दूध, सब्जी आदि की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों को एसओपी का ख्याल रखने के लिए कहा गया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आरा शहर में चाय, पान और माउथ फ्रेशनर की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है. ठेला पर फ़ास्ट फ़ूड और गोलगप्पे की दुकान नहीं चलेंगी. होटल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल आदि में किसी भी कार्यक्रम में 50 या इससे कम ही लोग शामिल हो सकेंगे. डीएम की और से ऐसे स्थलों पर एक समय में एक ही कार्यक्रम का आयोजन करने की अपील की गई है.
यहां पढ़िए भोजपुर जिलाधिकारी की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन -