Bihar Crime News: सुनसान इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर डेड बॉडी फेंकने की आशंका Bihar Transport News: परिवहन विभाग के 231 निरीक्षक- अवर निरीक्षकों का ट्रांसफऱ-पोस्टिंग, लिस्ट में एक बेहद खास...फिर से चेकपोस्ट पर मिली जगह, पूरी सूची देखें... FIRE IN GOODS TRAIN : मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची; मचा हडकंप Road Accident in bihar : शादी की खुशियों में छाया मातम, बहन की डोली से पहले निकली भाई की अर्थी Chirag Paswan : चिराग पासवान पर बेहद संगीन आरोप, कंपनी की 'महिला डायरेक्टर' ने 'सुसाइड नोट' में क्या लिखी है, एक-एक लाइन पढ़ें... BIHAR NEWS : प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, अब भीड़ ने दारोगा का सिर फोड़ा; मचा हडकंप Bihar Politics: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने RJD और 'तेजस्वी' के आरोपों की निकाल दी हवा, प्रमाण के साथ नेता प्रतिपक्ष की खोली पोल BIHAR CRIME : पटना में क्राइम अनकंट्रोल, ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट, भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात Dirty scandal in police station campus: 'चलअ चदरा में .. ,' कंबल ओढ़कर पुलिस लाइन में बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेली मनाते धराई महिला सिपाही; ऐसे सच आया आमने Bihar Education News: मैडम...मैडम, सुनिए मैडम..सुनिए ! शिक्षा विभाग के ACS S. सिद्धार्थ स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया, नहीं खुला तो आवाज लगाई, फिर तो..
31-Aug-2024 08:23 AM
PATNA : बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है।
दरअसल, किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा।
वहीं, इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह प्रविधान प्रभावी होगा। मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग़ होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा।
आपको बताते चलें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता पिता दोनों जीवित नहीं हों अथवा उसके जीवित माता या पिता (चाहे जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सरकारी कर्मियों की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की योग्यता नहीं है. ऐसे में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने पदाधिकारियों और कर्मियों को इसका अनुपालन करने का निदेश दिया है।