ब्रेकिंग न्यूज़

Road Accident: तेज रफ्तार बाइक ट्रॉली से टकराई, सड़क हादसा में जीजा की मौत; साला गंभीर रूप से घायल Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना, गर्मी और उमस से यहाँ के लोगों को मिलेगी राहत Patna News: प्रेमिकाओं पर खर्च के लिए करता था चेन स्नैचिंग, आरोपी गिरफ्तार BIHAR CRIME: बांका में युवक की बेरहमी से हत्या, शव पर नमक डालकर फेंका बक्सर में सनातन जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, राजकुमार चौबे ने किया वादा, कहा..बक्सर को धार्मिक राजधानी बनाकर रहेंगे बड़हरा से तीर्थयात्रा पर रवाना हुए 300 से अधिक श्रद्धालु, अजय सिंह ने दिखाई हरी झंडी पटना के वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में शिक्षक दिवस की धूम, शिक्षकों को किया गया सम्मानित Bihar Crime News: बिहार में घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, खून से सना शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, खून से सना शव मिलने से सनसनी Araria News: अररिया के फुलकाहा में ईद मिलादुन्नबी पर निकली गई मोहम्मदी जुलूस, अमन और इंसानियत का दिया पैगाम

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Tue, 07 Jan 2020 08:50:52 AM IST

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार की नीतीश सरकार से जबाव मांगा है. सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की.


पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आनंद किशोर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आनंद किशोर से उनका पक्ष पूछा है. सामाजिक कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई.


याचिकाकर्ता वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने आनंद किशोर को 15 सितंबर 2018 को भूतलक्षी प्रभाव (25 सितंबर 2017) से नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की. उन्हें 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया. वो 8 जून 2016 से ही अध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे. राज्य सरकार ने अध्यक्ष पद की रिक्ति और उस पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं निकाला. बिना विज्ञापन के ही आनंद किशोर को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया. याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आनंद किशोर को नोटिस जारी किया साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.