निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी बरकरार

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी बरकरार

DELHI: निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय सिंह की सज़ा-ए-मौत बरकरार है. आज सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह की ओर से तमाम दलील सुनने के बाद अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.

 

इससे पहले अक्षय के वकील ने कहा था कि अक्षय को मौत की सजा न दी जाए, यह मानवाधिकार के खिलाफ है. अक्षय की याचिका पर जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की थी. जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'याचिकाकर्ता ने मुकदमे पर ही सवाल उठाए. इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. जांच में कमी की बात पर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है.  रिव्यू में उन्हीं बातों की नए सिरे से सुनवाई नहीं हो सकती. दोषी यह बातें पहले भी कह चुका है. इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका खारिज करते हैं.'


आपको बता दें कि 16 दिसंबर साल 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था. वीभत्स तरीके से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद दरिंदों ने निर्भया को मरने की हालत में सड़क पर फेंक दिया था. इस घटना के बाद से पूरे देश में जबरदस्त हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ. जिसके बाद सरकार ने दुष्कर्म संबंधी कानून को और सख्त किया. वहीं इस घिनौनी वारदात में शामिल 6 लोगों में से राम सिंह की जेल में मौत हो गयी थी. वहीं एक नाबालिग दोषी बाल सुधार गृह में 3 साल बिता कर रिहा हो गया. ऐसे में निचली अदालत और हाईकोर्ट में चार लोगों पर मुकदमा चला. दोनों अदालतों ने चारों को फांसी की सजा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था.