आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव दोषी करार, कोर्ट ने ढाई हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया

आचार संहिता उल्लंघन मामले में शरद यादव दोषी करार, कोर्ट ने ढाई हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया

NALANDA: पूर्व सांसद शरद यादव को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ कोर्ट ने दोषी करार दिया है।   बिहार शरीफ कोर्ट ने ढाई हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है।


दरअसल आज शरद यादव की वर्चुअल कोर्ट में पेशी हुई। प्रभारी एसीजेएम वन नंदू कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये शरद यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई की। 


इसके बाद पूर्व सांसद ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में गलती स्वीकारी। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत 2500 रुपया जुर्माना किया गया जिसे कोर्ट में डिपोजिट भी करा दिया गया है। 


बता दें कि 2015 में बिहार के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में शरद यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था।