एक्सीडेंट होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बिहार सरकार ने सभी DTO को दिया आदेश, ड्राइवर का लाइसेंस भी होगा कैंसल

1st Bihar Published by: Updated Wed, 24 Feb 2021 08:43:46 PM IST

एक्सीडेंट होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बिहार सरकार ने सभी DTO को दिया आदेश, ड्राइवर का लाइसेंस भी होगा कैंसल

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PATNA : इस वक्त परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एक ताजा खबर सामने आ रही है. बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर सड़क पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चालक लाइसेंस, दोनों रद्द कर दिया जायेगा.  बिहार के परिवहन सचिव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश सभी जिलों के डीटीओ को दिया है.


बुधवार को बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है.राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की.


परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं.इसके साथ ही अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं.जान कीमती है इससे खिलवाड़ न करें. बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं. खासकर हाइवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो और बस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती पूर्वक अभियान चलाएं.


परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के पश्चात की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली.उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि त्रीसदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके इस दिशा में भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा जागरुकता हेतु जिलों में प्रचार-प्रसार के साथ हेलमेट-सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि जांच अभियान सघन रुप से चलाएं. किसी भी परिस्थति में बिना फिटनेस सड़क पर वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए.