अवैध खनन और ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना दें और ईनाम पाएं, सामाजिक योद्धा के नाम से भी जाने जाएंगे विभाग को खबर देने वाले लोग

अवैध खनन और ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना दें और ईनाम पाएं, सामाजिक योद्धा के नाम से भी जाने जाएंगे विभाग को खबर देने वाले लोग

PATNA: बिहार सरकार ने बालू और पत्थर माफिया पर लगाम कसने का फैसला लिया है। बालू और पत्थर के अवैध खनन को रोकने के लिए नया विधेयक लाया है। अवैध खनन को रोकने के लिए आम जनता को भी शामिल किया गया है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में मीडिया से यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों की सूचना दें और ईनाम पाएं। सूचना देने वालों में कोई भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति विभाग को यह सूचना देगा उसे सामाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा। 


बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि खनन विभाग के ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना देने वाले आम लोगों को इनाम दिया जाएगा। ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने वालों को 5000 और ओवरलोडेड ट्रक की सूचना देने पर 10 हजार रूपया इनाम स्वरुप दिया जाएगा। 31 अगस्त तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से बालू की बिक्री की योजना पर काम चल रहा है। 


कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। जब्त वाहनों और बालू की नीलामी विभाग करेगा। ओवरलोडेड बालू की सूचना देने वाले लोग सामाजिक योद्धा के नाम से जाने जाएंगे। विभागीय मंत्री ने वो नंबर जारी किया जिस पर सामाजिक योद्धा सूचना देंगे। सूचना मिलते ही ओवरलोडेड ट्रक और ट्रैक्टर मालिक पर कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वाले सामाजिक योद्धा को पैसे देकर सम्मानित किया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग के ACS  का नंबर 9473191437 और 9939596554 जारी किया गया है जिस पर लोग यह सूचना दे सकते हैं। इस बात की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी।