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1st Bihar Published by: Updated Sun, 24 May 2020 08:55:31 AM IST
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DESK : बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में अब शॉपिंग मॉल्स में भी विदेशी शराब और बीयर बिकेगी। यूपी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है।आबकारी विभाग शॉपिंग मॉल्स में सील्ड बोतल में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
यूपी कैबिनेट ने विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 पर मुहर लगा दी है। राज्य के प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि अभी विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप्स में हो रही है, क्योंकि मॉल्स में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का नियमावली में प्रावधान नहीं था। अब कैबिनेट के फैसले के बाद सील्ड बोतलों में मॉल्स में भी विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।
इसके लिए सरकार ने जो शर्ते तय की है उसके मुताबिक मॉल मीनिमम दस हजार वर्ग फीट होना चाहिए। जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट हो। प्रीमियम रिटेल बैंड में मीनिमम 500 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए। दुकाने एयरकंडीशंड होगी और वहां ग्राहकों को सारी सहूलियते दी जाएगी। ऐसा सरकार ने मॉल्स में बढ़ती खरीदारी के प्रचलन को देखते हुए फैसला लिया है।