PATNA : पटना नगर निगम अब न सिर्फ माकन मालिकों से यूजर टैक्स वसूलेगा बल्कि अब किरायादारों से भी यूजर टैक्स वसूलेगी। इससे पहले किसी भी किराएदार से इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता था। लेकिन, अब नगर निगम ने इनलागो से भी टैक्स चुकाने वालों के दायरे में लाने जा रही है।
मालूम हो कि, अब तक किसी मकान के मालिक से ही उसका होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स लिया जाता रहा है। किरायादार इससे बच जाते थे लेकिन अब नगर निगम किरायादारों को भी यूजर टैक्स चुकाने वाले के दायरे में लायेगा। आवासीय क्षेत्र के मकान के लिए यह 30 रुपये मासिक और स्लम के पक्के मकानों के लिए 20 रुपये मासिक है।
इसके साथ ही ऐसे मकान जो किराया में दिये जाते हैं उनके कारपेट एरिया (सुपरबिल्ट एरिया का 70%) पर प्रति वर्ग फीट डेढ़ रुपये अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स लगाया जाता है. लेकिन अब यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं हाेगी और किरायेदारों को भी यूजर टैक्स उसी दर से देने पड़ेंगे, जिससे मकान मालिक देते हैं। फिलहाल एक आवासीय हाउस होल्ड से एक ही यूजर टैक्स वसूला जाता है। हालांकि एक कॉमर्शियल हाउस होल्ड से अलग-अलग यूजर टैक्स वसूला जाता है।
दरअसल, पटना नगर निगम अब मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किरायादारों से भी यूजर टैक्स वसूलेगा। इसको लेकर नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 120 करोड़ रुपए राजस्व का संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। यह बीते वर्ष के 98 करोड़ के लक्ष्य से 22 करोड़ अधिक है।
आपको बताते चलें कि, बीते 10.5 महीनों में केवल 73 करोड़ ही इन दोनों मदों में वसूला जा सका है। बची राशि 40-45 दिनों में विशेष अभियान से नगर निगम यह लक्ष्य पूरा करेगा। इसके लिए 50 टीमें बनायी गयी हैं, जो हर दिन एक-एक वार्ड के रेवेन्यू एसेसमेंट का काम पूरा करेगी। होल्डिंग टैक्स और यूजर टैक्स निजी के साथ साथ सरकारी भवनों से भी वसूलने पर जाेर दिया जा रहा है।