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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 02 Jun 2023 10:14:16 AM IST
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PATNA: शहर में अब मानक तरीके से सड़कों की खुदाई नहीं हो सकेगी. जहां 31 मई के बाद सड़कों पर कोई भी एजेंसी नए सिरे खोदाई कार्य नहीं कर सकेगी. वही सड़कें खोदी गई हैं उसे तत्काल प्रभाव से दुरूस्त करें. साथ ही नमामि गंगे, बुडको, गेल और विद्युत विभाग सहित अन्य एजेंसी अगर ऐसा करती है तो जल निकासी में अवरोध के लिए आपराधिक लापरवाही मानते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने गुरुवार को बैठक में इस आशय का आदेश दिया है.
बता दे आयुक्त ने जल निकासी और शहरी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में पटना सिटी और अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. आदेश दिया कि पुराने खोदाई कार्य को पूर्ण कर सड़कों को मोटरेबुल बनाने का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी कराएं.
आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में बाईपास नाला, कंकड़बाग नगर अंचल में पटना मेट्रो रेल द्वारा राम लखन पथ के निकट शिवम कान्वेंट स्कूल तक लगभग 1 KM दूरी में पिलर कास्टिंग और निर्माण कार्य में नाले को अवरूद्ध कर दिया गया है. जहां अब दो दिन के अंदर ही पटना मेट्रो के महाप्रबंधक को अवरोध को दूर करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को नगर कार्यपालक पदाधिकारी और मेट्रो के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर नाले के अवरोध को दूर कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिसके बाद अब वे तीन दिन बाद स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखेंगे.