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1st Bihar Published by: Updated Fri, 13 Mar 2020 09:24:12 PM IST
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LUCKNOW : उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से वसूली के लिए योगी सरकार ने नए कानून की तरफ कदम बढ़ा दिया है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के लिए मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है. अब उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह के दंगा और हिंसा धरना प्रदर्शन आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसकी क्षतिपूर्ति इस कानून के तहत दंगाइयों से वसूली कर की जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों और दंगों के दौरान संपत्ति नुकसान के बाद वसूली के लिए दंगाइयों के खिलाफ पोस्टर लगवाए थे, लेकिन इस मामले पर लखनऊ हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दे दिया था. कोर्ट ने सरकार को कहा था कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान को इस तरह का पोस्टर लगा कर ठेस नहीं पहुंचा जा सकता है. हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया था कि 16 मार्च तक वह लगाए गए पोस्टर को हटाकर इसकी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल के पास एक रिपोर्ट के जरिए दे लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया.
योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को तुरंत कोई राहत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने इसे तीन जजों वाली बेंच में ट्रांसफर कर दिया. हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में इस कानून की जरूरत महसूस की और उसके बाद इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी शुरू हो गई कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जायेगा.