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15-Feb-2023 05:58 PM
DESK: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई है। स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।
बता दें कि नियम यह है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो तत्काल उसकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है। यही नहीं सजा काटने के बाद वह छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। बता दें कि अब्दुल्ला आजम देश में ऐसे अकेले नेता हैं की जिसने दो चुनाव लड़ा और दोनों बार कोर्ट से उनकी विधायकी छिन ली गयी। देश में यह अपने तरह का इकलौता मामला है।
गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने छजलैट मामले में आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी माना था और दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के दो अन्य विधायकों समेत 7 लोगों को बरी किया था। सजा के बाद दोनों की जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अपील दाखिल करने के लिए कोर्ट ने एक महीने के वक्त दिया है।