बिहार: स्कूलों में ऑर्ड-इवन रोल नंबर से 50 प्रतिशत छात्रों की होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन

बिहार: स्कूलों में ऑर्ड-इवन रोल नंबर से 50 प्रतिशत छात्रों की होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन

PATNA: बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं सीनियर सेक्शन का स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने जा रहा है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. उसके अनुसार स्कूल में 50 प्रतिशत छात्र की मौजूद रहेंगे. ऐसे में छात्रों को ऑर्ड इवन रोल नबंर से पढ़ाई ही होगी. जिससे सभी को मौका मिल सके. किसी भी कीमत पर 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति स्कूलों में नहीं हो सकती है.



कोचिंग संस्थानों को देना होगा लिखित

कोचिंग संस्थान खोलने वाले सेंटरों को भी प्रोटोकॉल पालन को लेकर शर्त को डीएम के पास जमा करना होगा. उसमें बताना होगा कि वह रोकथाम के लिए किस तरह की व्ययवस्था किए है. 



6 फीट की दूरी का रखना होगा ध्यान

सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बैठने के दौरान 6 फीट की दूरी रखनी होगी. बेंच डेस्क हो या सिंगल सीट हो इस बीच 6 की फीट का पालन करना होगा. इसके अलावे शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों के बैठने वाले जगह और ऑफिस में भी इसका ख्याल रखना होगा. स्कूल छात्र-छात्रों को भेजने से पहले परिजनों को सहमति को सहमति देनी होगी. अगर वह छात्र घर पर ही पढ़ाना चाहता है तो उसकी अनुमति देनी होगी. 



9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे

8 दिसंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया था कि चार जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे. वहीं, कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट भी क्लास अटेंड कर सकेंगे. स्कूल कॉलेजों को पहले चरण में खोलने के दो सप्ताह के बाद फिर से समीक्षा की जायेगी. अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 18 जनवरी से सभी स्कूलों में पहले की तरह पढ़ाई होगी. मुख्य सचिव ने बताया था कि सरकार स्कूल-कॉलेजों को खोलने के बाद सारी स्थिति पर नजर रखेगी. स्कूलों को कोविड को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं. उनकी स्थिति की 15 दिनों के बाद समीक्षा की जाएगी, फिर जूनियर सेक्शन में पढ़ाई शुरू होगी. बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए इससे जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा. सरकार ने तय किया है कि सरकारी स्कूल के बच्चे को दो-दो मास्क मुफ्त दिया जायेगा. मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को बच्चों को मास्क मुहैया कराने का निर्देश दिया है. इसी तरह निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बच्चों को मास्क देना होगा. उन्हें अपने यहां सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम करना होगा.