DESK: वैशाली जिले के शिक्षकों को 4 साल से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब हो गयी है। अपनी इस समस्या को लेकर शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जब शिक्षकों को 4 साल से वेतन नहीं मिलने का मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने वैशाली के 30 शिक्षकों को चार साल से वेतन नहीं मिलने पर सख्ती दिखाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई हो होगी।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने उमेश कुमार सुमन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित जिले के वरीय शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाएं जाने का आदेश सरकार के वित्त सचिव को पटना हाईकोर्ट ने दी है।
मामला वैशाली जिले के 30 ब्लॉक शिक्षकों की नियुक्ति का है, जो 2008 की शिक्षक नियोजन की रिक्तियों के आलोक में जिला शिक्षक प्राधिकार के आदेश पर 2018 में हुई थी। उन तमाम शिक्षकों से लगातार काम भी लिया जाता रहा। लेकिन जब सेलरी देने की बात आई तब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अहर्ता पर ही सवाल उठाए और वेतन पर रोके रखा।