BEGUSARAI: सवा 3 लीटर शराब मिलने पर उत्पाद कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई साथ में एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने एक्साइज केस नंबर 367 सी /2017 की आज सुनवाई की।
इस मामले के आरोपित बखरी थाना के बखरी बाजार निवासी हरिबंधु प्रसाद गुप्ता को शराबबंदी में अवैध शराब व्यवसाय करने में के जुर्म में बिहार मद् निषेध अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एक्साइज कोर्ट ने आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 4 महीने का साधारण कारावास की सजा आरोपित को भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक और पंकज कुमार वर्मा ने कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। हरिबंधु प्रसाद गुप्ता पर यह आरोप है कि 15 अक्टूबर 2017 को शाम 7:00 बजे बखरी थाने की पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी की बखरी बाजार वार्ड नंबर 12 में आरोपित हरि बंधु प्रसाद गुप्ता अपने घर में अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर बखरी पुलिस द्वारा आरोपित के यहां छापेमारी की गई जहां 9 बोतल अंग्रेजी शराब यानि कुल 3 लीटर 375 एमएल शराब बरामद की गई। बता दें कि आरोपित पर शराब के दो और मामले अभी न्यायालय में चल रहा है।